ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में काली तुरी को सिद्ध दोषी पाया।
मालूम हो कि, धनबाद जिला के हद में हरिहरपुर थाना निवासी सूचक छोटी तुरी ने तेनुघाट ओपी में 15 सितंबर 2018 को बताया कि उसकी बेटी की शादी पेटरवार थाना के हद में बालूडीह निवासी काली तुरी के साथ 28 मई 2018 को हुई थी।
शादी के बाद से ही काली तुरी एवं उसके परिवार वाले सूचक की पुत्री के साथ दहेज की मांग किया करते थे। विरोध करने पर उनकी पुत्री के साथ मारपीट किया करते थे। 14 सितंबर 2018 को काली तुरी एवं उसके परिवार के लोग दहेज को लेकर सूचक की पुत्री की हत्या कर दी।
उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर सुनवाई के लिए अनिल कुमार की अदालत में आया।
न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अदालत ने काली तुरी को दहेज हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया। सिद्ध दोषी पाने के बाद काली तुरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील आशीष कुमार तिवारी ने बहस किया।
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