एक दिन में 30,049 व् छह दिन में कुल 2,05,003 जमा आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) के तहत बोकारो जिले की महिलाओं को योजना से अच्छादित करने के लिए 8 अगस्त को जिले के सभी प्रखंड के पंचायत सचिवालय, वार्डो, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवेदन संग्रहण केन्द्र/शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही महिलाओं की भीड़ केंद्र तथा शिविरों में जुटने लगी थी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर योजना का आवेदन करना अब और आसान होने को लेकर महिलाओं ने सीएम सोरेन का आभार जताया। महिलाओं में उक्त योजना को शुरू करने को लेकर प्रसन्नता व्याप्त है।
बताया जाता है कि आयोजित आवेदन संग्रहण केंद्र एवं शिविर में 8 अगस्त को अपराह्न पांच बजे तक कुल 30,049 आवेदन प्राप्त किया गया। जबकि बीते 3 अगस्त से अब तक छह दिनों में उक्त योजना के तहत जिले में कुल 2,05,003 आवेदन (ऑनलाइन/ऑफलाइन) प्राप्त हुआ है। वहीं, आवेदनों को ऑन लाइन करने का कार्य जारी है।
बोकारो जिला उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडो के वरीय पदाधिकारियों ने अपने आवंटित प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर जेएमएमएसवाई का विभिन्न पंचायतों एवं वार्डो में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। शिविर में पहुंचने वाली आवेदिकाओं को कोई परेशानी नहीं हो, उसे सुनिश्चित करने को कहा। कहा कि आज से योजना का आवेदन ऑफलाइन भी जमा किया जाएगा।
आवेदन संग्रहण केंद्र व् शिविर का निरीक्षण निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने जरीडीह प्रखंड, अपर समाहर्ता ने चास प्रखंड, अपर नगर आयुक्त ने चास नगर निगम क्षेत्र, जिला परिवहन पदाधिकारी ने पेटरवार प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेरमो ने चंद्रपुरा प्रखंड, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो ने नावाडीह प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता चास ने कसमार प्रखंड समेत सभी बीडीओ- सीओ ने अपने-अपने प्रखंड के हद में विभिन्न पंचायतों में आयोजित केंद्र व् शिविर का निरीक्षण किया।
जानकारी हो कि, यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत बोकारो जिले के 5 लाख 52 हजार 351 महिलाओं को जोड़ना है। इसके लिए आगामी 15 अगस्त तक सभी पंचायत सचिवालयों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में आवेदन संग्रहण केंद्र/शिविर लगेगा। विभाग के निर्देशानुसार सभी पंचायतों/वार्डों के चिन्हित स्थान के अलावा जिले के सभी 2256 आंगनबाड़ी केंद्रो को भी आवेदन संग्रहण केंद्र बनाया गया है।
उपायुक्त ने आमजनों से भी अपील किया है कि, अगर कोई जेएमएमएसवाई के फार्म के बदले राशि की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आदि को करें। संबंधित के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार बीते 7 अगस्त को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति के बाद महिला, बाल सुधार एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जेएमएमएसवाई के कार्यान्वयन हेतु एसओपी जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक झारखंड की निवासी हो। आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो। आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो। परिवार से अभिप्रेत है कि पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे। आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केन्द्र, राज्य सरकार अथवा केन्दीय व् राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित, स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रुप में नियोजित न हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।
आवेदिका ईपीएफ धारी नहीं हो। आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो।
कहा गया कि उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर महिला आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। जो इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केन्द्र घोषित किया जाता है।
आवेदन संग्रहण केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा। आवेदन संग्रहण केन्द्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा। जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या स्पष्टतः अंकित किया जायेगा।
आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा। जिसमें एक पासपोर्ट साईज फोटो। आधार कार्ड की छायाप्रति। बैंक पासबुक की छायाप्रति। राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ स्व घोषणा पत्र शामिल है।
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