ई-पास जारी करने की प्रक्रिया में झारखंड सरकार ने किया बड़ा बदलाव

एस.पी.सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की अवधि 27 मई की सुबह 6 बजे तक है। लॉकडाउन में घर से निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य है। परिवहन विभाग की तरफ से ई-पास जारी किए जा रहे थे। ई-पास जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।
जानकारी के अनुसार नये बदलाव के अनुसार अब ई-पास पोर्टल में वेरीफिकेशन (Verification) का ऑप्शन डाला गया है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपके पास ओटीपी आएगा। यानी आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेगा। अब तक ई-पास पोर्टल में वेरिफिकेशन की सुविधा नहीं थी। बताया जाता है कि झारखंड परिहवन विभाग को लगातार ऐसी शिकायते मिल रही थी कि किसी के मोबाइल नंबर का कोई दूसरा इस्तेमाल कर पास बना ले रहा था। चूंकि अभी तक ई-पास में वेरिफिकेशन की सुविधा नहीं थी। अब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसमें बदलाव किया गया है। झारखंड (Jharkhand) में कुल चार तरह के ई-पास निर्गत किए जा रहे थे। जिसमें झारखंड से बाहर जाने के लिए, झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए, जिला के अंदर मूवमेंट के लिए और राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए। इनमें से जिला के अंदर मूवमेंट के लिए ई-पास बनाने पर ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य तीनों केटोगरी में अब ओटीपी यानि मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद ही ई-पास बनेगा।
*चार तरह के होंगे ई-पास*
झारखंड से बाहर जाने के लिए झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए जिला के अंदर मूवमेंट के लिए राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए ई-पास बनाने के लिए ऐसे करें आवेदन। आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करना होगा। ध्यान रहे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्माल लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना जरूरी होगा। पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा। यहां फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पसर्नल इनफार्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है। आप जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न करते हैं उसका आइडी नंबर और एक फोटो (250 केबी, जेपीजी फॉर्मेट) में होना चाहिए। पर्सनल इनफार्मेशन देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा और फिर निर्गत हो जाएगा ई-पास।

 299 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *