फरार आरोपियों की तलाश में कुर्ला पुलिस
प्रहरी संवाददाता/मुंबई। कपड़ा व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को कुर्ला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी अब भी फरार है।
महाराष्ट्र (Maharashtra) में प्रतिबंधित मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले आरोपियों के पास से पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इमरान आमाद गांवकर उर्फ लिमो, मो़ मोजाहिद इमरान शेख और तबरेज अब्दुल जब्बार शेख को पुलिस रिमांड के बाद अदालत ने 31 दिसंबर तक जेल कस्टडी में भेज दिया है।
जबकि सनाउल्लाह अलमगिर खान उर्फ शन्नो पटेल को कुर्ला पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों पर कुर्ला के अलावा विनोवा भावे पुलिस स्टेशन (Vinoba Bhave Police station) और नेहरूनगर पुलिस स्टेशन में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपड़ा व्यावसायी निलेश हनुमंत कोंढालकर (36 ), कुर्ला पश्चिम पाईप रोड़ निवासी ने विनोवा भावे पुलिस स्टेशन में कार्यरत काले नामक सिपाही को महाराष्ट्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री से सबंधित जानकारी दी थी।
इतना ही नहीं फरयादी ने फोटो भी उपलब्ध कराया था। यह मामला 6 दिसंबर का है। फरयादी कि शिकायत के बाद उन पर जानलेवा हमाला किया गया। इस हमले कि जानकारी मिलते ही कुर्ला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी शषांक शेलके ने पीएसआई डिटेक्शन (PSI Detection) पंकज परदेशी को जांच का आदेश दिया।
परदेशी ने इस मामले को गंभिरता से लेते हुए जांच शुरू की और इमरान आदाम गांवकर (36) को गिरफ्तार कर पुछताछ शुरू कर दी। इस छानबीन में मो. मोजाहिद इमरान शेख (32) और तबरेज अब्दुल जब्बार शेख (38) को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
जबकि गिरफ्तारी के डर से सनाउल्लाह अलमगिर खान उर्फ शन्नो पटेल, शहनवाज खान व अन्य फरार हो गए। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों को 8 दिसंबर को अदालत में पेश किया गया। जहां अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
वहीं कुर्ला पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश करती रही। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी शेलके ने इस मामले को क्राइम पीआई निलेश कांबले को आगे की जांच के आदेश दिये। पुलिस की एफआईआर (FIR) और अदालत के आदेशानुसार फरार शन्नो पटेल, शहनवाज खान व अन्य की तलाश जारी है।
छानबीन से पता चला है कि गिरफ्तार व फरार सभी आरोपियों पर मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं। इस मामले को पुलिस ने सी आर क्रमांक 623 /2021, आईपीसी (IPC) कि धारा 307 ,452, 504 , 506, 143 ,144 ,148 ,149 के तहत दर्ज किया है। इस मामले की जाँच पी आई कांबले कर चुके हैं।
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