ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। त्योहार (Fastival)के मौके पर अक्सर मिलावटी मिठाइयों (Adulterated sweets) की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण एवं छापामार कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह होटलों में जांच कर मिठाइयों के सैंपल (Samples of sweets) भी लिए जा रहे हैं।. दृष्टिगत
बोकारो जिला के हद में पेटरवार तेनु चौक में 12 नवंबर को बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनन्त कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा निरीक्षक अपूर्वा मिंज ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर बर्फी, दूध, रसगुल्ला, नमकीन सहित अन्य मिठाइयों के नमूने जांच हेतु लिया। जिससे कि लोगों को शुद्ध मिठाइयां मिल सके दुकानदार लाभ कमाने के लिए सेहत से खिलवाड़ न कर सके।
*राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे सैंपल खाद्य एवं औषधि*
निरीक्षक अपूर्वा मिंज ने बताया कि जो सैंपल लिए जा रहे हैं उन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जहां से जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान समस्त होटल एवं मिष्ठान प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिए गए कि मिठाइयों की निर्माण तिथि एवं बेस्ट बिफोर तिथि को अंकित वाले सामग्री ही बेचें और डिस्प्ले में रखें। इसी तरह साफ सफाई का निरीक्षण भी प्रतिष्ठानों में किया जा रहा है। दुकानदारों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ऐसी कोई वस्तु निम्न गुणवत्ता की विक्रय ना करें जिससे उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़े।
मिठाई की ट्रे पर उपयोग करने की तिथि अंकित करना आवश्यक बताया गया। मिठाई दुकान पर अभी तक ग्राहकों के लिए मिठाइयों के निर्माण से लेकर उसके एक्सपायर होने की जानकारी नहीं दी जाती थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा मिठाइयों के निर्माण व अवसान की तिथि अंकित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मिठाई की ट्रे पर उपयोग करने की तिथि अंकित करना आवश्यक हो गया है। बावजूद अभी भी मिठाई दुकानों पर इस तरह की सूचना नहीं दिखाई दे रही है। बताया गया कि कुछ मिठाइयों की लाइफ 24 घंटे या उसी दिन के उपयोग के लिए होती है। जैसे कलाकंद व उसके अन्य प्रकार जैसे बटर स्कॉच कलाकंद, रोज कलाकंद व चॉकलेट कलाकंद शामिल है। कुछ मिठाइयों की लाइफ 2 दिन या 48 घंटे होती है। ऐसी मिठाइयों को फ्रिज में रखा जाता है। इनमें दूध से बनी व बंगाली मिठाईयां शामिल है। कुछ मिठाई 4 दिन तक खराब नहीं होती हैं। विभाग द्वारा बताया गया कि इस संबंध में मिठाई दुकानदारों को इस नए निर्देश के बारे में जानकारी देकर नियम का पालन करने हेतु कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
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