रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में कसमार प्रखंड के बागदा पंचायत में 12 जून को विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाया गया।
इस दौरान किशोरियों की बैठक को संबोधित करते हुए सहयोगिनी की समन्वयक कुमारी किरण ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम लेना तथा 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर-किशोरियों को खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में काम लेना दंडनीय अपराध है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी पर उनसे काम लेना दोहरा अपराध है।
सहयोगिनी की उत्प्रेरक आरती देवी ने कहा कि होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेन्ट, इंट-भट्टा एवं घरेलू कार्य आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों से काम लेने वाले सावधान हो जाएँ।
कहा कि खतरनाक व्यवासायों एवं प्रक्रियाओं जैसे-पटाखे उद्योग, ईट भट्ठा, कागज उद्योग आदि में 14 से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशार-किशोरियों से काम लेने वाले सावधान हो जाऐं। दोषी नियोजकों (काम कराने वाला) को 50,000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है। इस दौरान प्रतिमा सिंह, पूनम देवी, मंजू देवी आदि उपस्थित थे।
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