एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। सूचना अधिकार कार्यकर्ता दीपेश कुमार निराला द्वारा आरटीआई आवेदन देकर रांची नगर निगम के जन सूचना पदाधिकारी सह सहायक नगर आयुक्त से नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा इनकी नियुक्ति से लेकर अब तक पब्लिक से वसूले गए जुर्माना राशि के संबंध में सूचना की मांग की है।
निराला के अनुसार निगम आयुक्त द्वारा सूचना दिया गया कि इंफोर्समेंट टीम द्वारा वसूला गया जुर्माना राशि का सूचना रांची नगर निगम में संधारित नहीं है।
निराला द्वारा उक्त आरटीआई में इंफोर्समेंट टीम की नियुक्ति का प्रावधान और इंफोर्समेंट टीम के कर्मियों द्वारा झारखंड पुलिस के समान हू-ब-हू खाकी वर्दी पहनने का प्रावधान एवं रांची की भूतपूर्व मेयर द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों के आधार पर इंफोर्समेंट टीम के पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा उपरांत चिन्हित 12 कर्मियों पर कार्रवाई के लिए दिए गये निर्देश के आलोक में हुई कृत-कार्रवाई की सूचना की भी मांग की गई थी।
इन बिंदुओं पर कोई भी सूचना नहीं दी गई, केवल 48 इंफोर्समेंट ऑफिसर के नाम और उनको मिलने वाले मानदेय की सूचना दी गयी है। इसके विरुद्ध आवेदक निराला ने बीते माह 16 अप्रैल को नगर आयुक्त शशि रंजन को पत्र लिखकर इंफोर्समेंट टीम के कर्मियों द्वारा पब्लिक और दुकानदारों से वसूले गए लाखों रुपए की सूचना का संधारण रांची नगर निगम में नहीं होने पर इस मामले को प्रथम दृष्टया गबन का मामला मानते हुए इस पर प्राथमिकी दर्ज कराकर संपूर्ण मामले की जांच कराने का अनुरोध किया।
निराला के अनुसार अब तक नगर आयुक्त द्वारा आवेदक को एफआईआर दर्ज होने अथवा अन्य किसी तरह की कार्रवाई होने व इंफोर्समेंट टीम द्वारा वसूले गए जुर्माना राशि की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसे लेकर हीं उक्त स्मार-पत्र आवेदक ने नगर आयुक्त को प्राथमिकी दर्ज करवाकर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है।
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