कस्तूरबा विद्यालय में दी गई कानून की जानकारी

ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। तेनुघाट कस्तूरबा विद्यालय (Tenu ghat kasturba vidyalaya) में पैनल अधिवक्ता सुभाष कटरियार की अगुवाई में 12 मार्च को कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर के मौके पर अधिवक्ता सुभाष कटरियार ने बच्चियों को बाल विवाह एवं डायन प्रथा की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह करवाने वाले को कानून में सजा का प्रावधान है। डायन प्रथा के बारे में बताया कि डायन प्रथा में लोग कमजोर लोगों को ही डायन कहकर प्रताड़ित करते हैं। ऐसा करने वाले को भी कानून के तहत जेल की सजा है। वही अधिवक्ता रितेश कुमार जयसवाल ने बाल मजदूरी एवं वन विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। इस मौके पर मालती कुमारी, पूनम कुमारी, सुरभि सुमन, पीएलवी सुनील पासवान, जीवन सागर आदि मौजूद थे। उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम संजीत कुमार चंद्र ने दी।

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