उप विकास आयुक्त द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में दी गयी जानकारी

प्रहरी संवाददाता/रांची (झारखंड)। लोहरदगा के उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक बैठक सभी निर्वाचन अधिकारी व उसके सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ की गयी।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन की घोषणा हो गई है।

लोहरदगा जिला में कुल 803 पदों के लिए तीन चरणों में निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इसके लिए मुख्य रूप में उम्मीदवार के नामांकन, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी, नाम वापसी और उम्मीदवार के बीच चुनाव चिन्ह का वितरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण चरण है।

उन्होंने बताया कि नामांकन के समय निर्वाचन पदाधिकारी अपने पास मतदाता सूची के स्व सत्यापित कॉपी अपने पास अवश्य रखें। मनी रिसिप्ट निर्धारित शुल्क लेकर देंगे। चेकलिस्ट रखें। उम्मीदवार फार्म-6 में नामांकन भरें, जिसमे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए स्व-घोषणा पत्र एवं फॉर्म 29 भी सेल्फ अटेस्टेड होगा।

शेष पदों के लिए शपथ पत्र (ऐफिडेविट) नोटरी या प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी,आरक्षित पदों के लिए स्वहस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र, फार्म-29 भी नोटरी द्वारा ही प्रति हस्ताक्षरित होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को लेखा पंजी, उम्मीदवार की हस्तपुस्तिका उपलब्ध करायी जायगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन शुल्क जिला परिषद सदस्य के सामान्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये और महिला/एसटी/एससी/ओबीसी उम्मीदवार के लिए 250 रूपये, आदि।

ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 250 रुपये और महिला/एसटी/एससी/ओबीसी उम्मीदवार के लिए 125 रूपये, ग्राम पंचायत सदस्य के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 100 रुपये और महिला/एसटी/एससी/ओबीसी उम्मीदवार के लिए 50 रूपये का शुल्क चुकाना होगा।

डेली रिपोर्ट मिलान कर जिला निर्वाचन को उपलब्ध कराना है। उम्मीदवार अपना नामांकन पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 3 बजे तक कार्य दिवस में करेंगे। स्क्रूटनी व चुनाव चिन्ह के वितरण का समय भी यही रहेगा। वहीं वोटिंग की अवधि सुबह 7 बजे से 3 बजे अपराह्न तक होगी।

रिटर्निंग अफसर अपने पास फोटो वोटर लिस्ट अवश्य रखें, ताकि यह जानकारी हो कि उम्मीदवार उसी क्षेत्र का मतदाता है या नहीं। उम्मीदवार का प्रस्तावक भी उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में सिर्फ तीन लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।

फार्म-5 का प्रकाशन होने के दूसरे दिन और अवकाश की स्थिति में उसके बाद की तिथि से उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया सात दिन चलेगी। नामांकन प्रपत्र-6 में भरा जायेगा। नामांकन सिर्फ उम्मीदवार या उम्मीदवार के प्रस्तावक ही भर सकते हैं। डाक के माध्यम से यह स्वीकार्य नहीं होगा। पूरे नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अवश्य करायें।

उन्होंने बताया कि इस त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवार के खर्च की गणना नामांकन की तिथि से परिणाम की घोषणा तक में की जायेगी। इसके अंतर्गत जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार 2,14,000 रूपये तक, पंचायत समिति सदस्य 71,000 रूपये तक, ग्राम पंचायत मुखिया पद के उम्मीदवार 85000 रूपये तक और ग्राम पंचायत सदस्य 14000 रूपये तक की राशि ही खर्च कर सकते हैं।

नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय उम्मीदवार समेत कुल तीन लोग ही रह सकते हैं। स्क्रूटनी की भी वीडियोग्राफी करा लें। साथ ही सभी फॉर्म, एफिडेविट, भरे या नहीं भरे हुए दस्तावेजों का अनाउंसमेंट अवश्य करायें। उन्होंने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो उसे फार्म-08 भरना होगा। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का वितरण करना होगा।

आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी जगमनी टोपनो, सभी प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

 157 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *