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सारण में होली में नहीं बजेगा डीजे, अश्लील संगीत बजा तो होगी कार्रवाई

होली में जिले में विधि व्यवस्था को लेकर डीएम व् एसएसपी ने की बैठक

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। हिन्दू आस्था व् उमंगो का त्यौहार होली के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर 24 फरवरी को सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी (डीएम) वैभव श्रीवास्तव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विनीत कुमार ने बैठक की।

आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि होली में डीजे परिचालन पर रोक रहेगा, जिसकी जानकारी सभी डीजे संचालकों को दी जायेगी। इसका सख्ती से अनुपालन का आदेश दिया गया। बैठक में होली के अवसर पर अश्लील संगीत बजाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया।

जानकारी के अनुसार सारण जिला प्रशासन द्वारा किसी भी सार्वजनिक जुलूस के लिये लाइसेन्स लेना अनिवार्य किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। होली के अवसर पर विगत दृष्टांत के आधार पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया।

मद्य निषेध का सख्ती से करें अनुपालन

बैठक में जिले में मद्य निषेध का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश दिया गया। प्रभावी आसूचना संकलन के आधार पर त्वरित एवं कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उपयुक्त मामलों में सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।

सभी स्थलों पर स्थानीय शान्ति समिति की बैठक करें सुनिश्चित

होली को लेकर सभी उपयुक्त स्थलों पर फ्लैग मार्च करने, गहन रात्रि गश्ती कर असामाजिक गतिविधियों व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने तथा प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश बैठक में दिया गया। कहा गया कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के आपत्तिजनक एवं अफवाहजनक सूचना पोस्ट व साझा करने वाले के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, अपर समाहर्त्ता मुकेश कुमार, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था प्रमोद कुमार पांडेय, नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय, सिविल सर्जन डॉ राज कुमार चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी जुड़े थे।

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