प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी पाने के बाद गोमिया थाना क्षेत्र के साड़म बंगाली टोला रहिवासी पति, ससुर और सास को तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि उक्त कांड के सूचिका जिला के हद में बेरमो थाना क्षेत्र के करगली बाजार रहिवासी कविता डे ने गोमिया थाना प्रभारी को आवेदन देकर बताया कि उसकी शादी बीते 7 दिसंबर 2013 को सुब्रत कुमार डे के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से पति सुब्रत कुमार डे, ससुर श्रीमंत डे और सास लख्खी डे सहित ससुराल वालों द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। कहा गया कि ससुराल वालों द्वारा एक चार चक्का गाड़ी की मांग किया जाता था।
मना करने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस बात की जानकारी मायके वालों को दी तो उनके द्वारा ससुराल वालों को समझाया गया, मगर उसके बाद भी हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। जिससे सूचिका काफी अस्वस्थ हो गई। तब मायके वालों द्वारा उसका इलाज कराया गया। तब से वह मायके में ही रह रही है। पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया।
आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थांतरित होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद तीनों अभियुक्त को दोषी पाने के बाद तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी। कहा गया कि जुर्माना नही देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।
सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस किया।
![]()













Leave a Reply