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दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro District) के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने 18 अगस्त को दहेज हत्या के अभियुक्त काली तुरी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मालूम हो कि धनबाद जिला (Dhanbad District) के हद में हरिहरपुर थाना निवासी सूचक छोटी तुरी ने पेटरवार थाना प्रभारी के समक्ष 15 सितंबर 2018 को बताया कि उसकी बेटी की शादी पेटरवार थाना के हद में बालूडीह निवासी काली तुरी के साथ 28 मई 2018 को हुई थी।

शादी के बाद से ही काली तुरी एवं उसके परिवार वाले सूचक की पुत्री के साथ दहेज की मांग किया करते थे। विरोध करने पर उनकी पुत्री के साथ मारपीट किया करते थे। बताया गया के 14 सितंबर 2018 को काली तुरी एवं उसके परिवार के लोग दहेज को लेकर सूचक की पुत्री की हत्या कर दी।

उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद कुमार ने काली तुरी को दहेज हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया।

सिद्ध दोषी पाने के बाद काली तुरी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

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