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दहेज हत्या के अभियुक्त पति और सास को दस साल सश्रम कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के आरोपी बसंत कुमार महतो और बसंती देवी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मालूम हो कि गिरिडीह ज़िला के हद में बगोदर थाना क्षेत्र के तुकतुको रहिवासी सूचक टिकेश्वर महतो ने बोकारो जिला के हद में नावाडीह प्रखंड के पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री पूनम कुमारी की शादी पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के मुंगो रंगामाटी रहिवासी बसंत कुमार महतो के साथ 14 जून 2020 में हुई थी।

शादी के बाद ससुराल में एक महीने तक पुत्री ठीक से रही। उसके बाद उसे पति, सास एवं ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। सूचक के अनुसार 30 सितंबर 2020 को उसकी पुत्री ने फोन कर बताया कि अगर दहेज नहीं दीजिएगा तो ससुराल वाले उसे मार कर फेंक देंगे। इसके बाद एक अक्टूबर 2020 को फोन आया कि उसकी बेटी कहीं चली गई है।

सुचना पाकर बेटी के ससुराल मूंगो रंगामाटी पहुंचने पर पाया कि उसके घर में कोई नहीं था। खोजबीन करने पर जंगल में खेत के पास पेड़ पर बेटी का शव लटकते हुए देखा। सूचक के अनुसार उसकी पुत्री के गले में साड़ी का फंदा लगा था। जिससे पूरा विश्वास है कि उसकी पुत्री को उसके पति बसंत कुमार महतो, सास बसंती देवी एवं ससुराल वालों ने मिलकर जान से मार कर साक्ष्य छिपाने के लिए पेड़ पर लटका दिया है।

उक्त बयान के आधार पर पेक नारायणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनील कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले मे अभियुक्त बसंत कुमार महतो और बसंती देवी को दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त महतो और उसकी माँ को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने मामले में बहस किया।

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