इलाजरत पूर्व विधायक संजीव सिंह को भेजा जाएगा एम्स, जेल आईजी ने दिया आदेश

प्रहरी संवाददाता/धनबाद (झारखंड)। कोयला नगरी धनबाद जिला के हद में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा जाएगा। झारखंड के जेल आईजी उमा शंकर सिंह ने इस बाबत धनबाद जेल सुप्रीटेंडेंट को निर्देश दिया है। जेल आईजी ने उक्त निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में दिया है।

जानकारी के अनुसार अदालत ने राज्य सरकार से जबाब माँगा कि अब तक संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स क्यों नहीं भेजा गया है? मामले की सुनवाई 5 जनवरी को की गयी। जिसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें एम्स भेजने का निर्देश दिया गया है।

फिलहाल सिंह का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। पूर्व विधायक सिंह पिछले 6 सालों से धनबाद मेयर हत्या मामले में जेल में बंद हैं।
बताया जाता है कि प्रार्थी संजीव सिंह के अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी व् नवीन कुमार जयसवाल ने न्यायालय से कहा कि प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हैं। रिम्स के आठ चिकित्सकों की टीम ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की है। बावजूद इसके जेल प्रशासन बीते वर्ष अगस्त माह से ही इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है।

अधिवक्ताओं ने बेहतर इलाज के लिए 30 दिनों का औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया है। वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार उपस्थित थे।

ज्ञात हो कि पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है। पूर्व में झारखंड हाइकोर्ट से सिंह की जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी है। झरिया के पूर्व विधायक सिंह पर धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का आरोप है। पूर्व मेयर नीरज समेत चार अन्य की हत्या मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं।

बताया जाता है कि 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला में पूर्व मेयर नीरज सहित चार अन्य की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय, गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

जेल में बंद रहने के दौरान बीते वर्ष 11 जुलाई को संजीव की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें धनबाद मंडल कारा से एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। जहां सीसीयू में भर्ती संजीव सिंह की हालत स्थिर बनी हुई थी। अदालत ने उनके इलाज के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद उन्हें रिम्स भेजने की सलाह दी थी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आलोक में कोर्ट ने उन्हें रिम्स भेजने का निर्देश दिया था। धनबाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस संजीव को लेने अस्पताल पहुंची, परंतु संजीव ने रांची रिम्स जाने से इनकार कर दिया। इस बीच उन्होंने अदालत में इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि संजीव सिंह को इलाज के लिए एम्स क्यों नहीं भेजा गया? इसके आलोक में जेल आईजी ने धनबाद जेल सुप्रीटेंडेंट को पूर्व विधायक संजीव को एम्स दिल्ली भेजने का निर्देश दिया है।

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