एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने धनबाद जिला (Dhanbad District) उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर तोपचांची में क्रशर से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तत्काल यहां उत्खनन कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।
पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने बीते 10 सितंबर को धनबाद जिला उपायुक्त (Deputy Commissioner) को प्रेषित पत्र में कहा है कि तोपचांची प्रखंड के हद में पावापुर पंचायत के सिंहडीह, अमलखोरी गांव में स्थित दो पत्थर खदान बाबा स्टोन एवं छिन्मस्तिका स्टोन कंपनी द्वारा पत्थर की खुदाई ब्लास्टिंग कर किया जा रहा है।
साथ ही उक्त कंपनी द्वारा पत्थर का क्रशिंग किया जा रहा है। इस दौरान दिन के 2 बजे से 4 के बीच उक्त कंपनी द्वारा खदानों में ब्लास्टिंग के माध्यम से पत्थर का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि ब्लास्टिंग से आसपास के सिंहडीह, अमलखोरी, परुवाडीह, मधुपुर एवं शहरपुर में रहने वाले ग्रामीण रहिवासियों के घरों तथा छतों में दरार आ गया है।
भविष्य में इस तरह से ब्लास्टिंग होते रहने से ग्रामीणों का घर कंपन भूकंप से गिर भी सकता है, जिससे आर्थिक क्षति के साथ-साथ जान-माल की क्षति भी हो सकती है। यही नहीं बल्कि उत्खनन के दौरान संचालकों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियमों की अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने कहा है कि लीज एरिया के बगल में सटे श्मशान घाट है, जिसमें लगभग आधा दर्जन गांव के ग्रामीण इसका उपयोग करते हैं। खनन में ब्लास्टिंग के बाद बारूद युक्त पानी को उसी नाले से निकाल दिया जाता है, जिससे नाले के पानी का उपयोग कर रहे ग्रामीणों को स्नान करने एवं जानवरों को पानी पिलाने से कई प्रकार की बीमारी हो जा रहा है।
इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि उत्खनन अवसर पर पूर्व में सरकारी फंड से निर्मित श्मशान घाट के समीप चेक डैम एवं कुआं को भी अवैध रूप से तोड़ कर माइंस में मिला लिया गया। पास से गुजर रहे पावर ग्रिड का हाईटेंशन तार भी है ब्लास्ट के समय उक्त टॉवर कभी भी गिर सकता है। चौबीसों घंटा पत्थर क्रशिंग के कारण आसपास के ग्रामीणों एवं अध्ययनरत छात्रों को ध्वनि प्रदूषण के कारण काफी नुकसान हो रहा है।
पूर्व मंत्री ने पत्र में कहा है कि डस्ट से वायुमंडल में धूल कण की मात्रा काफी बढ़ गया है। जिसके कारण रहिवासियों को सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है। उन्होंने अवैध तरीके से लीज आवंटन को रद्द करने के संबंध में माइंस एक्ट के शर्तो का अनुपालन नहीं किये जाने का आरोप लगाया है।
इसके अलावा खदान के स्थान से 400 फीट के अंदर रही वासियों की जान माल की सुरक्षा की मांग किया है। उन्होंने कहा है कि 200 फीट के अंदर जहां अस्पताल होना चाहिए, 15 से 20 फीट के अंदर धान का खेत नाला में बने चेक डैम ध्वस्त हो गया है। उसकी मरम्मत कर उक्त कंपनी पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। उक्त दोनों क्रशर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लीज आवंटन रद्द करने की उन्होंने मांग की है।
इस संबंध में पूर्व मंत्री महतो ने भेंट में कहा कि वे स्वयं बीते 8 सितंबर को स्थल का दौरा किया है। इस दौरान स्थानीय महिलाएं धरने पर बैठी थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को डर है कि गांव के घर में कभी भी ब्लास्टिंग का पत्थर आ सकता है।
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