एसडीओ के निर्देश पर खाद्य सामग्री की जांच व सैम्पल एकत्र

दुकानदार प्रतिबंधित पान मसाला बेचना बिल्कुल बंद कर दे-खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

प्रहरी संवाददाता/बोकारो। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (Dileep Pratap singh shekhawat) के निर्देश पर 29 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज एवं जिला परामर्शी मो. असलम तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा बोकारो जिला के हद में मामाकुदर चौक के विभिन्न दुकानों व होटलों में खाद्य सामग्री की जांच व सैम्पल एकत्र किया गया।

साथ हीं सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 के तहत छापामारी की गई तथा चालान काटकर 1500 रूपये अर्थदंड की वसूली की गई।

छापामारी के क्रम में मामाकुदर चौक पर स्थित चार मिठाई दुकान, होटल अंजनी, बाबा गिरिधर मिष्ठान भंडार, मेसर्स सरिता मिष्ठान भंडार व सुन्दर स्वीटस से कुल 6 (छः) सेम्पल जांच हेतु एकत्र किया गया तथा प्रतिबंधित पान मसाला के अन्तर्गत कुल 8 दुकानो को चालान कर अर्थदंड के रूप में 1500 रू की वसूली की गई।

ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व जिला परामर्शी द्वारा जिले में लगातार खाद्य सामग्री की जांच व छापामारी की जा रही है। जांच के क्रम में निम्न चीजे देखी जा रही है:- खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार लाईसेंसधारी हैं कि नही। बिल में एफएसएसएआई लाईसेंस नम्बर अंकित है कि नही।

यूज कुकिंग आयल की जांच। खाद्य सामग्री का सेम्पल जांच हेतु एकत्र करना। एफएसएसएआई लाईसेंस व हाईजीन रेटिंग सर्टिफिकेट दुकान में डिस्प्ले है कि नही। मिठाईयों के सामने मिठाई बनने व कब तक चलेगी दोनो तिथि अंकित है कि नही। साफ सफाई व खाद्य सामग्री के साथ कहीं तम्बाकू उत्पाद तो नही बेचा जा रहा है।

छापामारी के क्रम में मामाकुदर चौक पर स्थित चार मिठाई के दुकान, होटल अंजनी, बाबा गिरिधर मिष्ठान भंडार, मेसर्स सरिता मिष्ठान भंडार व सुन्दर स्वीटस से कुल 6 (छः) सेम्पल जांच हेतु एकत्र किया गया तथा प्रतिबंधित पान मसाला के अन्तर्गत कुल 8 दुकानों को चालान कर अर्थदंड के रूप में 1500 रू की वसूली की गई।

मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने बताया गया कि यह जांच अभियान लगातार कई दिनों से चल रहा है और इसी तरह आगे भी जारी रहेगे। यदि अभी भी कोई दुकानदार लाईसेंस नहीं लिये है तो वह जरूर ले लें।

सभी दुकानदारों को निदेशित किया कि प्रतिबंधित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें तथा जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे हैं वह भी सर्तक हो जायें। पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता के नाम निम्न है:- नितोय कुमार, लकी चंद्र महतो, रोनू, विकास कुमार, राजेश महतो, युधिष्ठिर महतो, मंटू महतो सहित अन्य शामिल है।

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