एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित 30 दिनों की समयावधि में सूचना नहीं देने पर आवेदक दीपेश कुमार निराला ने जन सूचना पदाधिकारी सह सहायक नगर आयुक्त रांची नगर निगम के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम कुंवर सिंह पाहन के प्राधिकार में प्रथम अपील दायर किया है।
विदित हो कि रांची में कार्यरत रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम से संबंधित सूचनाओं की मांग की गई थी, जिसमें उनकी नियुक्ति का प्रावधान और उनका पुलिस के समान हु-ब-हू खाकी वर्दी पहनाए जाने का नियम और इनके द्वारा नागरिकों से वसूला जा रहा जुर्माना का पूरा ब्यौरा एवं यह किस मद में समायोजित हो रहा है से संबंधित था।
मेयर द्वारा इनके कार्यों की समीक्षा उपरांत 12 इंफोर्समेंट टीम के पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए दिए गए कार्रवाई के निर्देश के आलोक में कुल 9 बिंदुओं पर सूचनाओं की मांग की गई थी। इस संबंध में 11 अप्रैल को सूचना आवेदक दीपेश कुमार निराला ने कहा है कि वह विधि के तहत उपलब्ध सभी उपचारों का प्रयोग करते हुए रांची नगर निगम के उक्त सूचना तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
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