अन्य जगहों पर पटाखा बिक्री करने पर होगी कार्यवाई-एसडीओ
कार्यालय संवाददाता/ देवघर (झारखंड)। देवघर शहरी क्षेत्र के शिवलोक परिसर के खाली भू-भाग में पटाखा की बिक्री होगी। किसी दूसरे जगह पर पटाखा की बिक्री करने पर कार्यवाई की जाएगी। उक्त जानकारी देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव द्वारा 7 नवंबर (Jharkhand) को कार्यालय कक्ष में दी गई।
एसडीओ के आदेशानुसार इस वर्ष हिन्दू आस्था के प्रतीक दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि पटाखा विक्रेता शहर के शिवलोक परिसर यानि मदरसा मैदान के खाली भू-भाग में 11 से 14 नवंबर तक स्थानीय थाना को सूचित करते हुए पटाखा की बिक्री कर सकते हैं। बिक्री के दौरान सभी दुकानदार उक्त परिसर में किसी प्रकार की संभावित घटना से सुरक्षा और बचाव हेतु अग्निशमक यंत्र, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्थल के अलावे अन्य किसी जगह पर किसी पटाखा विक्रेताओं द्वारा पटाखा की बिक्री करते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कठोर कानूनी/दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
231 total views, 1 views today