एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिले (Bokaro district) के शहरी क्षेत्रों में जहां की वायु गुणवत्ता (Air quality) स्तर गत वर्ष नवंबर 2019 के दौरान थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में आते हैं। यहां केवल हरित पटाखे की ही बिक्री की जा सकेगी। दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे शाम 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही चलाये जा सकेगे। उक्त संदर्भ में सदस्य सचिव, झारखंड राज्य (State of Jharkhand) प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली द्वारा आदेश का अनुपालन कराने हेतु बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने आदेश जारी किया है।
उक्त आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सिंह ने कहा है कि जिले में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाया जा सकेंगे। इसके लिए दीपावली एवं गुरुपर्व पर शाम 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं क्रिसमस तथा नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो तेनुघाट, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को उक्त निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
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