ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। तेनुघाट (Tenu ghat) व्यवहार न्यायालय (Court of practice) में 28 नवंबर को लगे लोक अदालत में कुल पचपन मामलों का निष्पादन एवं चालीस हजार चार सौ रुपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया। (Tenu ghat)
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के निर्देशानुसार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत 28 नवम्बर को हुई। लोक अदालत का विधिवत उदघाटन जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर, जिला जज तृतीय राजेश कुमार सिन्हा, एसीजेएम विशाल गौरव, एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चन्द्र, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू, कार्यपालक दण्डाधिकारी छवि बाला बारला, प्रशिक्षु दण्डाधिकारी अमित आकाश सिन्हा एवं श्वेता सोनी, अधिवक्ता सुभाष कटरियार, बैद्यनाथ शर्मा एवं वकील महतो के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
उक्त लोक अदालत आभासी यानी ऑनलाइन ही हुआ। निष्पादित मामलों में जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर की अदालत के सात मामले एवं 28,000 रुपये की जुर्माना राशि, एसीजेएम विशाल गौरव की अदालत के 9 मामले, एसडीजेएम संजीत कुमार चन्द्र की अदालत के 35 मामले में 12,400 रुपये की जुर्माना राशि एवं अनुमंडल पदाधिकारी की अदालत के 4 मामले शामिल है। जिसमें बिजली विभाग के 7 मामले में 28,000 रुपये एवं उत्पाद विभाग के 5 मामले में 12,400 रुपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए तीन बेंच का गठन किया गया था। जिसके प्रथम बेंच पर जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर एवं जिला जज तृतीय राजेश कुमार सिन्हा के साथ अधिवक्ता सुभाष कटरियार, दूसरे बेंच पर एसीजेएम विशाल गौरव, कार्यपालक दंडाधिकारी छवि बाला बारला एवं अधिवक्ता बैद्यनाथ शर्मा तथा तीसरे बेंच पर एसडीजेएम संजीत कुमार चन्द्र, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू एवं अधिवक्ता वकील महतो मौजूद थे। उक्त जानकारी तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चन्द्र ने दी।
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