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झारखंड में भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर (सर) के लिए अधिसूचना जारी

अप्रैल से होगी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, घर-घर सत्यापन की तैयारी

एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। बिहार, बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों के तर्ज पर अब झारखंड में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का का अधिसूचना जारी हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बीते 19 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत आगामी अप्रैल महीने से राज्य भर में व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पिछले कई महीनों से वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण जुटा रहे थे तथा परिवार आधारित फैमिली ट्री तैयार किया जा रहा था, ताकि सूची को त्रुटि रहित बनाया जा सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण (सर) के दौरान मतदान की योग्यता रखने वाले सभी नागरिकों को आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आवेदन के समय स्वयं तथा माता-पिता से संबंधित अलग-अलग स्व-प्रमाणित दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में नागरिकता, पहचान, निवास एवं निर्वाचन संबंधी प्रमाण शामिल हैं। आयोग ने 13 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिसे मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। हालांकि इसे सहायक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाताओं को प्रक्रिया से जोड़ने के लिए आयोग की ओर से गांव-शहर में शिविर लगाकर दस्तावेज अपडेट, प्रमाण पत्र निर्माण और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है।
आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि सर के दौरान किसी परेशानी से बचने के लिए आवश्यक पहचान पत्र, निवास प्रमाण और अन्य दस्तावेज पहले से तैयार रखें। बताया गया कि आने वाले दिनों में दस्तावेज सत्यापन और नागरिकता से जुड़े अगले चरणों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

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