एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर जांच के दौरान 35 वाहनों से लगभग 80 हजार जुर्माना

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला में बिना परमिट के अवैध रुप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई हेतु 13 अक्टूबर को विभिन्न चौक चौराहो पर विशेष रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर के द्वारा चलाया गया।

जानकारी के अनुसार वाहन जांच अभियान के दौरान बोकारो शहर के एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर जांच में बिना मानक के चलने वाले 35 वाहनों को पकड़ कर लगभग 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस अवसर पर डीटीओ सेजवलकर ने बताया कि मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान में बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाने को लेकर उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने ख कि बिना परमिट के चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कहा कि इस तरह का जांच जिले में लगातार चलाया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी शेजवलकर ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे व बड़े वाहनो के सभी तरह के पेपर, हैलमेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, व्यवसायिक वाहनों का परमिट एवं सीट बेल्ट की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि विशेष जांच अभियान के तहत 13 अक्टूबर को एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाते हुए उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। इसके तहत कुल 35 वाहनों से 80 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का वाहन परिचालन किया जाता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192(ए) का उल्लंघन करता है। इसके लिए वाहन मालिकों को परमिट लेना आवश्यक है। बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चलाना गैरकानूनी भी है।

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