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दहेज हत्या के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने बोकारो जिला के हद में जरीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह रहिवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार उक्त वाद की सूचिका धनबाद जिला के हद में बाघमारा थाना क्षेत्र के नवागढ़ रहिवासी उषा देवी द्वारा जरीडीह थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया गया था कि उसकी पुत्री की शादी बिनोद सिंह के साथ 13 मई 2022 को हुई थी। उन्हें 21 अक्टूबर 2022 की सुबह सूचना मिली कि उनकी पुत्री की तबीयत खराब हो गई और उसे जैनामोड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है।

सूचिका की पुत्री को उसके पति और ससुराल वाले के द्वारा दहेज को लेकर हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। उनकी पुत्री को दहेज को लेकर दामाद बिनोद सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई है।

मामले में आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय त्रिपाठी ने दहेज हत्या के मामले में बिनोद सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ वरीय अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस किया।

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