चिन्हित दिव्यांगजनों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक बीते 9 सितंबर को जिलाधिकारी सारण की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गयी।
बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य बिन्दुओं पर सुझाव प्राप्त होने पर उचित माध्यम से उनके क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक को संबोधित करते हुए जिलास्तरीय समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर निगम स्तर पर दिव्यांगजनों का समूह बनायें।
दिव्यांगजनों के समूह में विभिन्न तरह की दिव्यांगताओं की जांच कर चिन्हित करें। इसके बाद उनके आवश्यकतानुसार सहायक कृत्रिम अंग तथा अन्य सहायक उपकरण इत्यादि प्रदान की जाय। इसी समूह से वैसे दिव्यांगजनों को चयन करे जो आगे व्यवसाय करना चाहते हो। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
डीएम समीर द्वारा दिव्यांगजनों के लिए लोकल लेवल कमिटि बनाने के उदेश्यों की चर्चा करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय न्यास के तहत मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित रहिवासियों के कल्याण के लिए लोकल लेवल समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा मानसिक रुप से दिव्यांगजनों को समय-समय पर सहायता प्रदान की जाती है।
जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए बैट्री चालित ट्राई साईकिल की स्क्रीनिंग समिति की जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना सबल के तहत कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।
समिति द्वारा दिव्यांगजनों की मूलभूत आवश्यकतानुसार आवागमन, शिक्षा एवं रोजगार के उदेश्य से बैट्री चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की जाती है। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सारण डॉ अनुराधा लक्ष्मी एवं जिलास्तरीय समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
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