जीएसटी निबंधित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बाहर नंबर का प्रदर्शन करना अनिवार्य-डीएम

नियमों का पालन नहीं किया तो लगेंगे ₹50 हजार की पेनाल्टी

प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने 4 सितम्बर को अपने छपरा स्थित कार्यालय कक्ष में राज्यकर संयुक्त आयुक्त कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की। वर्तमान में सारण जिला में राज्यकर के दो अंचल स्थित है।सारण अंचल एक एवं दो के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोनों अंचल को राज्यकर संयुक्त आयुक्त द्वारा हेड किया जाता है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंचल एक में लगभग 7600 तथा अंचल दो में लगभग 7400 दुकान/प्रतिष्ठान जीएसटी के तहत निबंधित हैं। अंचल एक के लिये 240 करोड़ तथा अंचल दो के लिये 108 करोड़ रूपये का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है।

नियमानुसार सभी जीएसटी निबंधित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को दुकान अथवा प्रतिष्ठान के बाहर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। जीएसटी प्रदर्शन नहीं करने वाले दुकानों अथवा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 50 हजार रूपये फाइन का प्रावधान है।

डीएम ने एक महीने के अंतराल के बाद सभी जीएसटी निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की जांच कर जीएसटी निबंधन संख्या प्रदर्शित नहीं करने वालों के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने का निर्देश दिया है।

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