डीएम ने की लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिला पदाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने 11 अगस्त को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 के तहत सुनवाई की।

इस अवसर पर कुल 8 अपीलार्थियों के द्वारा किए गए द्वितीय अपील वाद की डीएम ने सुनवाई की। इस दौरान परिवादकर्ता भी उपस्थित रहे। साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई।

बताया जाता है कि लोक सुनवाई में तीन मामलों पर अंतिम रुप से आदेश पारित किया गया, जबकि शेष मामले में संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन की मांग की गई।

सारण जिला समाहरणालय परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अपील की सुनवाई करते हुए डीएम समीर ने कुल 8 विभिन्न तरह के मामलों के लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों की द्वितीय सुनवाई कार्यालय कक्ष में परिवादकर्ता के उपस्थिति में एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति में की। इनमें से 3 मामलों पर अंतिम रूप से आदेश पारित करते हुए शेष 5 मामलों पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से प्रतिवेदन की मांग करने का आदेश दिया है।

 

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