अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला में सरस्वती पूजा के सार्वजनिक जुलूस के लिए अब आयोजकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इस सरकारी निर्देश का पूजा कमिटी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर 16 जनवरी को सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय में जिलाधिकारी (डीएम) वैभव श्रीवास्तव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विनीत कुमार की संपन्न संयुक्त बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया गया।
आयोजित बैठक में पूजा के अवसर पर डीजे का उपयोग वर्जित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर डीजे का उपकरण जप्त होगा। इस संबंध में पहले ही सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इस आशय की जानकारी दी जा चुकी है।
बैठक में सभी विसर्जन मार्गों का भौतिक सत्यापन करने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके लिए बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारी को आपसी समन्वय से विधि व्यवस्था पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रतिमा विसर्जन मार्ग में बिजली के तारों का सुरक्षा ऑडिट करने को कहा गया। साथ ही लटकते या ढ़ीले तारों को ससमय दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिले के सभी संबंधित नगर निकायों को सरस्वती देवी के विसर्जन मार्ग पर विशेष साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से चिन्हित संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी सुनिश्चित करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निष्पक्षता के साथ निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कहा गया कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था होगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, उप विकास आयुक्त लक्ष्मण तिवारी, अपर समाहर्त्ता मुकेश कुमार, नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी जुड़े थे।
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