अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। राज्य में आयोजित होनेवाले 69वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए सारण जिला समाहरणालय सभागार छपरा में 27 सितंबर को आयोजित केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह परीक्षा आगामी 30 सितंबर को एक पाली में मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक जिला मुख्यालय छपरा के 19 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा।
डीएम समीर ने कहा कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 9144 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पहले यथा 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि छपरा के राजेन्द्र कॉलेजिएट स्कूल, साधुलाल पृथ्वीचन्द प्लस टू स्कूल, गाँधी हाई स्कूल-सह-इंटर कालेज, जिला स्कूल, राजपूत इंटर कॉलेज, बी सेमिनरी, सारण एकेडमी, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, लोकमान्य उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, अब्दुल कयूम अंसारी प्लस टू उच्च विद्यालय, आदि।
गंगा सिंह कॉलेज, ब्रज किशोर किंडर गार्टेन, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल छपरा, छपरा सेन्ट्रल स्कूल, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल विकास नगर, होली फेमली स्कूल महियां, हैजलवुड स्कूल चनचोड़ा, भागवत विद्यापीठ एवं न्यू एएनडी हाई स्कूल भिखारी चौक को केन्द्र बनाया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी- सह- केन्द्र प्रेक्षक, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।
जो परीक्षा के दिन 30 सितम्बर को प्रारंभ तिथि को पूर्वाह्न 10 बजे से अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सतत भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निर्देश दिया गया है।
यह परीक्षा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने के समय से परीक्षा के समाप्त होने तक की अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा के द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
इस दौरान केन्द्र के 500 गज परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी व्यक्ति द्वारा लाठी, भाला एवं अन्य घातक, विस्फोटक लेकर चलने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
कहा गया कि परीक्षा से संबंधित प्रत्येक गतिविधि की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। परीक्षार्थी मात्र एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे।
परीक्षा केन्द्र में एटीएम कार्ड, कैलकुलेटर, ग्रॉफ पेपर, मोबाईल फोन, चिट पर्ची, कॉपी- किताब, ब्लूटूथ, चाकू, माचिस, वाई फाई गैजेट, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि का प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कहा गया कि परीक्षार्थियों का बॉयोमैटिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
परीक्षा केन्द्रों पर लाइव सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। सभी कैमरा इंटरनेट के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग एवं जिला नियंत्रण कक्ष से जुड़े रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल जैमर की व्यवस्था रहेगी। कदाचार करते पकड़े जाने पर आपराधिक धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया जाएगा। परीक्षा के लिए अनुमंडल कार्यालय सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गयी है।
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