रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। वाराणसी से कोलकाता सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे तथा बोकारो से गोला ओरमांझी रांची भारतमाला 320 फैज वन राजमार्ग निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहित मौजा के हितबद्ध रैयतों के भूमि संबंधी विवादों के निपटारा हेतु 30 अप्रैल को कोर्ट कैंप लगाया गया।
जानकारी के अनुसार बोकारो जिला के हद में पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित सभागार में जिला भू-अर्जन विभाग द्वारा कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से ज़िला भू अर्जन पदादिकारी द्वारिका बैठा, अंचल अधिकारी अशोक राम मौजूद थे।
कैंप कोर्ट में दारित फेज वन अरारी फेज टू आदि गांवों के रैयत शामिल हुए। जिसमें संबंधित भूमि के दस्तावेजों का जांच किया गया और कई मामलों निपटारा भी किया गया। बोकारो जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि जो भी विवादित भूमि है उसका खतियान, रजिस्ट्री डीड, पर्चा के साथ अद्यतन आनलाईन रसीद जमा कर जमीन का मुआवजा भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे निर्माण में प्रगति लाने का निर्देश आया है।
उन्होंने बताया कि बेवजह विवाद करने वाले रैयतों का मुआवजा राशि संबंधित कोषागार में जमा करा दिया जायेगा। इसलिए अपने कागजातों को समय पर जमा कर भुगतान लेने का काम करेंगे। सीओ पेटऱवार ने कहा कि अंचल द्वारा रैयतों का जमीन विवाद का जो भी मामला आएगा उसका समाधान तुरंत करा दिया जायगा।
मौके भू-अर्जन के प्रधान सहायक रूपेश कुमार, अमीन अनुज कुमार अंचल निरीक्षक अशोक मिश्रा राजस्व कर्मचारी (एनएचआई) शैलेंद्र श्रीवास्तव, संदीप कुमार पाल, बिधुत दुबे समेत दर्जनों रैयत मौजूद थे।
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