व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी टीम गठित कर ऑडिट करने का दिया निर्देश
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला उपायुक्त ने 20 मई को आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की बैठक की। मौके पर *जिला परिषद अध्यक्ष, अपर समाहर्ता, अपर नगर आयुक्त, सदर अस्पताल उपाधीक्षक, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त ने बोकारो जिला के हद में विभिन्न प्रखंडो तथा शहरी क्षेत्र में संचालित अस्पतालों, विद्यालयों, अपार्टमेंट, मैरीज हाल, रेस्टूरेंट, कोचिंग सेंटर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, की जांच कर अनुपालन सुनिश्चित कराने, नियमों की अनदेखी करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कहीं। उन्होंने एक टीम गठित कर कुछ बड़ें प्रतिष्ठानों की जांच करने को कहा। इस बाबत जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को संबंधित विभागों को उन्होंने पत्र जारी करने को कहा।
इस क्रम में जिला मुख्यालय के समीप स्थित सिविल सर्जन कार्यालय को सभी अस्पतालों में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सभी विद्यालयों में, अपर नगर आयुक्त कार्यालय चास एवं कार्यपालक अभियंता फुसरो को क्षेत्रा के अपार्टमेंट, मैरीज हाल, छोटे-बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि में फायर शेफ्टी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं इसकी जांच पड़ताल का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने नगर निगम चास व् नगर परिषद फुसरो को आमजनों के बीच इसे सुनिश्चित करने के लिए पोस्टर/इश्तेहार आदि लगाने को कहा। इसके अलावा बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर जरूरी निर्देश दिया गया। वहीं, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए दोनों चास तथा बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र देने का निर्देश दिया।
बैठक में, प्राकृतिक आपदा/स्थानीय आपदा से मृत / प्रभावित व्यक्तियों को आपदा राहत अनुदान का अंचल कार्यालय द्वारा भुगतान किये जाने के कार्य को जिला स्तर पर जिला नजारत शाखा से किये जाने का निर्णय लिया गया। वहीं, जिला में स्थित सभी प्रमुख औद्योगिक स्थानों को ऑन साइट प्लान एवं शेफ्टी ऑडिट कराये जाने का आदेश दिया गया।
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