अवध किशोर शर्मा/सोनपुर (सारण)। वैशाली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र पांडेय ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों के साथ 28 मार्च को हाजीपुर मंडल कारा का निरीक्षण किया। मंडल कारा निरिक्षण के अवसर पर उनके साथ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव देवेश कुमार, प्रशिक्षु न्यायाधीश प्रांजली प्रकाश, कुमारी निवेदिता, नवनीत कुमार, तारिक शमीम भी थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कारा अधीक्षक संजय कुमार, जेलर अखिलेश सिंह एवं सहायक कारा अधीक्षक शालिनी की उपस्थिति में जेल लीगल एड क्लिनिक, महिला वार्ड, किशोर एवं पुरूष वार्ड, कारा अस्पताल, टीवी वार्ड, जेनरल वार्ड, ऑबजर्वेशन वार्ड (विकलांग वार्ड), किचेन, स्टोर रूम, मेडिसिन स्टोर रूम आदि का निरीक्षण किया।
जिला न्यायाधीश ने मौके पर उपस्थित महिला कैदियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों को मिलने वाले दूध अंडा, नास्ता, खाना, फल इत्यादि के बारे में पूछाताछ की।
इस अवसर पर महिला बंदियों ने निरीक्षण के दौरान कहा कि कारा प्रशासन द्वारा उन्हें सभी चीजें मुहैया कराई जाती है। जेल अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि किशोर वार्ड के बच्चों के पढ़ने के लिए लाईब्रेरी में इग्नू एवं राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान से संबंधित 735 तरह की पुस्तकें हैं। बंदियों को अगरबत्ती बनाने एवं मशरूम उत्पादन इत्यादि का प्रशिक्षण समय- समय पर दिया जाता है।
निरीक्षण के दौरान कारा अस्पताल में 18 बंदी इलाजरत थे। इसके अतिरिक्त संक्रमित वार्ड में 11 बंदी. एचबीएस में 03 बंदी, एचआईवी वार्ड में 7 बंदी, टीवी वार्ड में 4 बंदी, विकलांग वार्ड में 15 बंदी एवं मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों की संख्या 7 थी। इन सभी से ईलाज के संबंध में बात की गई।
कारा में स्थित अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ फैज अहमद कादरी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ तारिक आई मोस्तफा, परिधापक साकेत कुमार, कुमारी किरण, एएनएम अर्चना कुमारी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता उमाशंकर प्रसाद उपस्थित थें।
जिला न्यायाधीश द्वारा काराधीक्षक को कारा में बंद सभी कैदियों को जेल मेनुअल के अनुसार सारी सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही बीमार कैदियों को आवश्यक दवा समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार मंडल कारा हाजीपुर में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा प्रशिक्षु न्यायाधीश प्रांजली प्रकाश, कुमारी निवेदिता नवनीत कुमार, तारिक शमीम द्वारा प्ली बार्गेनिंग विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कारा की कुल क्षमता 1141 है, जबकि वर्तमान में कुल 1882 पुरुष बंदी तथा 83 महिला बंदी यानि कुल 1965 बंदी कारा में संसीमित है। जिसमें कुल 05 बच्चे महिला बंदी के साथ थे। अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे जेल मेनुअल के अनुसार समय-समय पर बच्चों को फल, दूध इत्यादि उपलब्ध करावें।
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