एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बीते 29 सितंबर को बेरमो विधानसभा (उप) निर्वाचन, 2020 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बेरमो विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता स्वतः प्रभावी हो गया है। इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को बोकारो (Bokaro) जिला में स्थित सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों के साथ बैठक आयोजित किया गया।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सिंह ने सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों को कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127 (क) के अनुसार पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, हैण्डबिल या निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेज बिना प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता, संख्या वर्णित किये बिना तथा बिना घोषणा एवं अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी निर्वाचन से संबंधित सामग्री का प्रकाशन एवं मुद्रण प्रतिबंधित है। उपायुक्त सिंह ने सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों को कहा कि उल्लंघन करने वाले के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उन्होंने सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों को इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग -सह- उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता विजय कुमार गुप्ता, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग -सह- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती,डीपीआरओ कर्मी आशुतोष कुमार सहित टीम पीआरडी के सभी सदस्य उपस्थित थे।
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