एस. पी. सक्सेना/देवघर (झारखंड)। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हीं पीएम आवास मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के कड़े रुख के कारण देवघर जिला उपायुक्त सशरीर न्यायालय में हाजिर हुए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार देवघर जिले के रामपुर इलाके में गोचर भूमि से जुड़े मामले में देवघर डीसी मंजू नाथ भजंत्री (Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri) 16 नवंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला उपायुक्त भजंत्री को नए सिरे से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
ज्ञात हो कि, यह मामला बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गोचर लैंड पर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का है। इस मामले को लेकर तब देवघर जिले में काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद जिले के बाड़ा इलाके में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। जानकारी के अनुसार इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रत्नेश कुमार ने पक्ष रखा।
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