झारखंड कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी
एस.पी.सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यकर्मियों को अब 17 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
यह निर्णय केंद्र द्वारा लिये गये फैसले के ही अनुरूप है। झारखंड कैबिनेट की 27 जुलाई को संपन्न बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
जानकारी के अनुसार अब राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 की तिथि से महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत देय होगा। ज्ञात हो कि कोरोना के कारण पूरे देश में जनवरी माह से महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक लगा दी गयी थी।
केंद्र सरकार ने हाल में ही इस रोक को हटा दिया है। अब राज्य सरकार ने उसी आलोक में दो लाख राज्यकर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी मिलेगा। जबकि कर्मचारियों को एरियर देय नहीं होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
बताया जाता है कि राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर दी है। इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
इसके साथ ही एक राहत यह दी गयी है कि मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110 प्रतिशत का अधिभार को निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बैठक में झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली 2021 को भी मंजूरी दी गयी है। इसके तहत गाड़ियों के पंजीकरण और सभी प्रकार के शुल्क में भी वृद्धि की गयी है। इससे खासकर वाहन के शौकीन लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
बताया गया कि सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेनेवाले छात्रों को एडमिशन के समय कॉशन मनी के रूप में 50 रुपये की जगह अब 500 रुपये जमा करना होगा। यह राशि बाद में वापस कर दी जायेगी।
इसके आलावा बैठक में रामगढ़ जिले में बरलंगा-नेमरा-कसमा पथ को दो लेन में बनाने की योजना मंजूर की गयी है। इसपर 176 करोड़ लागत आयेगी। डीवीसी और एनटीपीसी को अब सीधे कोषागारों से राशि का भुगतान किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है।
वहीं सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बैठक में झारखंड राज्य विधि आयोग को 13 नवंबर 2021 तक अवधि विस्तार दिया गया है। इसके साथ हीं बैठक में मधुपुर उपचुनाव में खर्च किये गये साढ़े पांच करोड़ की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
जानकारी के अनुसार बैठक में झारखंड के आठ कारा कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गयी है। यह फैसला कोर्ट द्वारा सलोनी एक्का बनाम झारखंड सरकार के मामले में दिये गये आदेश के अनुरूप लिया गया है।
जलशक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलशक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने हेतु आईआईटी रूड़की से एग्रीमेंट करने की मंजूरी बैठक में दी गयी। साथ हीं महिला बाल विकास के तहत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
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