प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की अदालत ने भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पानेवाले मुख्य रूप से जिला के हद में नावाडीह थाना क्षेत्र के चपरी टोला रहिवासी चमन कुमार महतो बताया जा रहा है।
मालूम हो कि नावाडीह थाना के चपरी टोला रहिवासी नमिता कुमारी ने थाना प्रभारी के समक्ष 20 मार्च 2022 को बयान दर्ज कराया कि उसके इट भट्ठा से उसके भैसुर चमन कुमार महतो एवं गौतमी मंजू देवी करीब 2000 ईट अपने घर में छुपा लिया। सूचिका के पति तिलेश्वर कुमार महतो द्वारा ईट चुराने के संबंध में में पुछे जाने से क्रूद्ध उसके भैसुर एवं गौतमी गाली गलौज करने लगे।
इसी क्रम में सूचिका के भैंसुर अचानक टांगी लेकर आ गए और सूचिका के पति के सर पर जान मारने की नीयत से तीन बार टांगी से वार किया, जिससे उसके पति का सर फट गया और खून बहने लगा और बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद हल्ला होने पर ग्रामीण जमा हो गए तथा सूचिका के पति को जख्मी एवं बेहोशी हालत में इलाज कराने हेतु बीजीएस अस्पताल बोकारो ले गए।
उक्त बयान के आधार पर नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया। इलाज के दौरान सूचिका के पति तिलेश्वर कुमार महतो की मृत्यु हो गई। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद संबंधित अदालत ने आरोपी चमन कुमार महतो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की।
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