ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी राजन आलम उर्फ राजन भारती को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
बताते चलें कि, सूचक ने बोकारो जिला (Bokaro district) के सुदूरवर्ती जगेश्वर बिहार थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री को कोई भगा कर ले गया है। उक्त बयान के आधार पर जगेश्वर बिहार में मामला दर्ज किया गया। बाद में उसकी पुत्री जागेश्वर बिहार थाना आई जहां पर उसने बताया कि राजन आलम उर्फ राजन भारती ने अपने आपको हिंदू बता कर उसे भगा कर ले गया।
जहां वह उसे अपने साथ रख कर लगभग 13 दिनों तक दुष्कर्म किया और गौ मांस खिलाया। वहां से वह किसी तरह भाग कर आई। उसके बाद अभियुक्त राजन आलम उर्फ राजन भारती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
जानकारी के अनुसार आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया।
न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त राजन आलम को दुष्कर्म एवं अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस किया।
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