हत्यारोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय द्वारा हत्यारोपी एक पति को अपनी पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद 26 जून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनील कुमार ने हत्या के आरोपी पतित बाउरी को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मालूम हो कि जारीडीह थाना क्षेत्र के बांधडीह रहिवासी धीरन मंडल ने बताया कि एक जनवरी 2015 को करीब सात बजे संध्या सुचना मिली कि टांड़ मोहनपुर तिवारी टोला के मकान में रहने वाले भाड़ेदार ने अपनी पत्नी की आग लगा कर हत्या कर दी।

सूचना पर जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत को गंभीर रूप से मार पीट कर आग लगा कर हत्या कर दी गई है। पता चला कि पतित बाउरी ने अपनी पत्नी निक्की देवी को धारदार हथियार से गंभीर रूप से जख्मी कर आग लगा कर हत्या कर दी है। उक्त बयान के आधार पर जारीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया।

बताया जाता है कि आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज प्रथम अनील कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद आरोपी पतित बाउरी को हत्या के आरोप में सिद्ध दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

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