न्यायालय ने बीएंडके प्रबंधन को एबीसी को 34 लाख भुगतान का दिया आदेश

न्यायालय आदेश पर तेनुघाट सिविल कोर्ट का 5 सदस्यीय टीम पहुंचा जीएम कार्यालय

एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में करगली स्थित सीसीएल बीएंडके क्षेत्रीय कार्यालय को न्यायालय के आदेश पर सील करने के लिए तेनुघाट सिविल कोर्ट के पांच सदस्यीय टीम नाजिर के नेतृत्व में 11 जनवरी को पहुंचा। न्यायालय टीम के पहुंचते हीं महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में खलबली शुरु हो गया।

टीम के सदस्यों के अनुसार वर्षों पूर्व सीसीएल बीएंडके क्षेत्र के अधीन संचालित एमएस एबी सिंह एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी का बकाया राशि अविलंब भुगतान करने की बात बीएंडके जीएम एमके राव से कहा गया। जिसके बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक व सीसीएल क्षेत्रीय प्रबंधन ने सिविल कोर्ट के सदस्यों की उपस्थिति में घंटो वार्ता किया।

वार्ता में सहमति बनने के बाद बीएंडके प्रबंधन ने 14 जनवरी तक ट्रांसपोर्ट कंपनी को बकाया राशि भुगतान करने का लिखित आश्वासन दिया। जिसके बाद कोर्ट के अधिकारी वापस लौट गए।

जानकारी के अनुसार एमएस एबी सिंह एंड कंपनी ने बीएंडके क्षेत्र में वर्ष 2007 में कोल ट्रांसपोर्टिंग के किये गए कामों का बकाया राशि 6 लाख 34 हजार रुपए नही मिलने पर कंपनी ने वर्ष 2018 में तेनुघाट न्यायालय में मामला दर्ज करवाया था।

कंपनी के पक्ष में न्यायालय का फैसला आने के बाद सीसीएल क्षेत्रीय प्रबंधन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने मामला को आर्बिट्रेटर (माध्यस्थम्) को सौंपा, जहां के तत्कालीन अधिकारी जया राय ने 2021 में फैसला सुनाते हुए एमएस एबी सिंह एंड कंपनी को ब्याज समेत लगभग 34 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश सीसीएल बीएंडके क्षेत्र को दिया।

न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रबंधन द्वारा दावेदार कंपनी को बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने बकाया राशि नहीं मिलने तक क्षेत्रीय कार्यालय में ताला बंद करने का आदेश जारी किया।

जिसके आलोक में तेनुघाट न्यायालय से पांच सदस्यीय टीम कार्यालय पहुंचकर जीएम से घंटों पुछ ताछ किया। यहां एमएस एबी सिंह कंपनी के रामदत्त सिंह, ऋषि कुमार आदि से जीएम राव से आगामी 14 जनवरी तक बकाया राशि देने के लिए न्यायालय प्रतिनिधियों के समक्ष लिखित दिया।

कई बार भेजा गया नोटिस

बकाया राशि भुगतान करने की मांग को लेकर कोर्ट के द्वारा कई बार सीसीएल बीएंडके प्रबंधन को नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजने के बाद भी कोई पहल नही करने पर सिविल कोर्ट की ओर से कार्यालय सील करने का आदेश जारी किया गया।

जीएम कार्यालय में मंचा रहा हड़कंप

सिविल कोर्ट के सदस्यों के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय कार्यालय में हड़कंप मच गया। कोर्ट के सदस्यों की उपस्थिति तक निरंतर अधिकारियों का आवागमन जारी रहा। इस दौरान कई अधिकारी चुप्पी साधे हुए थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एबी सिंह एंड कंपनी का सीसीएल ढोरी, बीएंडके व कथारा क्षेत्र पर करोड़ों रुपए बकाया है। जिसका मामला न्यायालय में लंबित है। इस संबंध में क्षेत्र के महाप्रबंधक एम कोटेश्वर राव ने कहा कि सीसीएल कंपनी के प्रावधान के अनुसार न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा।

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