चेक बाउंस मामले में न्यायालय द्वारा दोषी को दो लाख रुपए जुर्माना

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट स्थित व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को सजा के अलावा दो लाख का जुर्माना का निर्णय सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को एसीजेएम की अदालत ने बोकारो जिला के हद में बेरमो प्रखंड के गांधीनगर रहिवासी राकेश कुमार भाटिया को छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

बताया जाता है कि उक्त वाद के परिवादी संजय कुमार ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की अदालत में वर्ष 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया की पहले से दोस्ती थी। अभियुक्त को दोस्ताना कर्ज के रूप में 16 अगस्त 2016 को तीन लाख छब्बीस हजार रुपए दिए गये थे। जिसे अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया ने 14 मई 2019 को 1,75,000 तथा 14 जून 2019 को 26,200 रूपए वापस किया।

शेष 1,25,000 रुपए के बदले अभियुक्त ने परिवादी संजय कुमार को दो चेक दिया। उक्त चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया तो अंततः परिवादी ने अभियुक्त भाटिया के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद एसीजेएम प्रजापति ने अभियुक्त भाटिया को दोषी पाने के उपरांत छह माह की सजा और दो लाख जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त राकेश कुमार भाटिया के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया। इसके बाद दोषी अभियुक्त भाटिया को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादी संजय कुमार की ओर से अधिवक्ता रमेंद्र कुमार सिन्हा और रतन कुमार सिन्हा ने मामले में बहस की।

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