ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को दस लाख का जुर्माना मुकरर किया गया है। न्यायालय ने जिला के हद में नावाडीह प्रखंड के पेंक-नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरलाडीह रहजवासी शंकर तुरी को छह महीने सजा और दस लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि उक्त कांड के परिवादिनी बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के निशन हट रहिवासी महिला पुष्पा देवी ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2022 को एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त शंकर तुरी द्वारा उसके मां के इलाज और पुत्र को नौकरी के लिए देश से बाहर भेजने के लिए 7 फरवरी 2022 को सात लाख रुपए की दोस्ताना कर्ज की मांग की गयी थी। अभियुक्त की जरूरत को देखते हुए उन्होंने सात लाख रुपए दिया था। इसके लिए अभियुक्त ने एक चेक दिया। जिस चेक को परिवादिनी ने जब बैंक में डाला वह खाता में पर्याप्त राशि के अभाव में बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया।
उसके बाद परिवादिनी ने अभियुक्त के विरुद्ध तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्त तूरी को दोषी पाकर छह माह की सजा और दस लाख जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता मो. मोजिबुल अंसारी ने बहस की।
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