खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति पंजीकरण करना अनिवार्य-अनुमंडलाधिकारी

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार खाद कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति/पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। बिना अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है। इसकी अवहेलना पर 6 माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये की जुर्माना का प्रावधान है। उक्त जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह (Shashi Prakash Singh) ने 25 फरवरी को दिया।
उन्होंने कहा कि चास (Chas) अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद कारोबारियों को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में आगामी 1 मार्च एवं 2 मार्च को कैंप का आयोजन किया गया है। जिसमें कारोबारी पहुँचकर अपना अनुज्ञप्ति या पंजीकरण करवा लें। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए 12 लाख से अधिक का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को सालाना ₹2000 से ₹3000 शुल्क देना होगा। 2 मार्च को एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख से कम टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को चलाना ₹100 का शुल्क देना होगा।
*अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज की विवरणी निम्न है-*
प्रोपराइटर या डायरेक्टर्स की संपूर्ण विवरण (पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि)। आवेदक या प्रोपराइटर का पहचान पत्र। व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (नोटराइज्ड, सेल डीड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, राजस्व, रसीद इत्यादि)। प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्व घोषणा पत्र/पार्टनरशिप डीड। आवेदक/प्रोपराइटर का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित। उत्पादन इकाई का लेआउट/ ब्लूप्रिंट क्षमता के अनुरूप। मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची। उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जांच रिपोर्ट। होटल/ कैटरर/ रेस्टोरेंट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज। बूचड़खाना, मांस विक्रेता आदि के लिए नगर निगम क्षेत्र/पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
*पंजीकरण हेतु दस्तावेजों की सूची निम्न है-* आवेदक का पहचान पत्र। अगर पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र। एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारी जैसे खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, विनिर्माता, होटल, रेस्टोरेंट्स, बूचड़खाना, मछली दुकान, अंडा दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम इत्यादि के संचालक व मालिक या प्रोपराइटर या पार्टनर इत्यादि 1 मार्च एवं 2 मार्च को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन संबंधी किसी प्रकार की अधिक जानकारी हेतु अनुमंडल कार्यालय चास में पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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