एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड की राजधानी रांची जिला के हद में अंचल कार्यालय अनगड़ा से निर्गत फिलोमिना केरकेट्टा का आवासीय प्रमाण पत्र निरस्त का निर्देश दिया गया है।
उक्त जानकारी देते हुए सिटीजन फोरम रांची के अध्यक्ष सह समाजसेवी दीपेश निराला ने 15 फरवरी को बताया कि कविता कुमारी ने निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या 5744 दिनांक 04-10-2012 को निरस्त करने हेतु आवेदन दिया गया था। इस संबंध में फिलोमिना केरकेट्टा पिता स्व. याकूब केरकेट्टा के नाम से निर्गत नोटिस ग्राम सीताडीह पोस्ट बरवादाग थाना अनगड़ा को भेजा गया था। वहां के ग्राम प्रधान राजेश बेदिया ने दिनांक 25-01-2024 द्वारा लिखित दिया था कि फिलोमिना केरकेट्टा नाम की महिला या परिवार ग्राम सीताडीह में नहीं रहती है। ना ही कोई ग्रामीण उस परिवार को जानता है।
उन्होंने बताया कि पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया कि निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या 5744 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 677 (ii)दिनांक 24-08-2024 द्वारा अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी रांची को प्रमाण पत्र संख्या 5744 दिनांक 4-10-2012 को भेजा गया।
अनुमंडल पदाधिकारी रांची के पत्रांक -144 (ii) दिनांक 13-01-2025 द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 22-09-2001 एवं 3198 दिनांक 18-04-2016 के आलोक में नियमानुसार आवेदिका फिलोमिना केरकेट्टा ग्राम सीताडीह पोस्ट बरवादाग थाना अनगड़ा का आवासीय प्रमाण पत्र संख्या REC/101/12/05744 दिनांक 4-10-2012 को निरस्त करने की अग्रतेर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
अतः ग्राम प्रधान राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक तथा अधिसूचना 3389 दिनांक 22-09-2001 एवं 3198 दिनांक 18-04-2016 के आलोक में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अवेदिका फिलोमिना केरकेट्टा पिता स्व याकूब केरकेट्टा ग्राम सीताडीह, पोस्ट -बरवादाग, थाना- अनगड़ा के नाम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या RES/101 /12/05744 दिनांक 4-10-2012 को निरस्त किया गया है।
निराला ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय अनगड़ा रांची का पत्रांक 239 (ii) दिनांक 13-02-2025 द्वारा जाति प्रमाण पत्र संख्या 4764 दिनांक 03-10-2012 जो तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अनगड़ा के द्वारा निर्गत किया गया था, उक्त प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु कविता कुमारी पिता मोहन लोहार ग्राम हेसल द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर स्थानीय स्तर पर जांच कराई गई।
जांचोंपरांत पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि ग्राम सीताडीह में फिलोमिना केरकेट्टा पिता स्व. याकूब केरकेट्टा नाम की कोई महिला निवास नहीं करती हैं। अतः उक्त प्रतिवेदन के आधार पर फिलोमिना केरकेट्टा का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है।
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