चेक बाउंस के दोषी को आठ महीने की सजा और तीन लाख जुर्माना

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में सजा व् जुर्माना मुकरर की है। अदालत ने जिला के हद में पेटरवार थाना क्षेत्र के चलकरी रहिवासी मिथुन गिरि को आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

बताते चलें कि कांड के परिवादी पेटरवार थाना क्षेत्र के बंगा रहिवासी नेहा ट्रैक्टर के प्रोपराइटर महेश कुमार कश्यप ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में वर्ष 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त गिरि उनके दुकान से ट्रैक्टर खरीदने को आया।

इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को अग्रिम राशि के रूप में 1,82,500 रूपए का चेक दिया। उक्त चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया।

इसके बाद परिवादी महेश कुमार कश्यप ने अभियुक्त गिरि के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद प्रजापति ने अभियुक्त मिथुन गिरि को दोषी पाने के बाद आठ माह की सजा और तीन लाख जुर्माना की सजा सुनाई।

सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त मिथुन गिरि के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया। इसके बाद दोषी को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादी कश्यप की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार मिश्रा ने मामले में बहस की।

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