ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी गोमिया थाना क्षेत्र के होसिर पटवा टोला रहिवासी रतन लाल सहाय को छह महीने की सजा और दो लाख पैंतीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि उक्त कांड के परिवादी गोमिया थाना क्षेत्र के साड़म चटनियाबाग रहिवासी राज कुमार नायक ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2022 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त सहाय की पहले से दोस्ती थी। सहाय ने जरूरी काम के लिए दोस्ताना कर्ज के लिए एक लाख अस्सी हजार रुपए मांगे थे। जरूरत को देखते हुए परिवादी ने अभियुक्त को एक लाख अस्सी हजार रुपए दिए थे। इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को चेक दिया।
जिस चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया, मगर उसने पैसा नहीं लौटाया। परिवादी नायक ने अभियुक्त सहाय के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए छह माह की सजा और दो लाख पैंतीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया। इसके बाद दोषी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादी राज कुमार नायक की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार सामंता और पंकज कुमार सिंह ने बहस की।
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