एस. पी. सक्सेना/देवघर (झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (Deoghar District Deputy Commissioner Manjunath Bhajantri) की सक्रियता से 21 जून को बाल विवाह टल गया। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में 12 वर्षीय बच्ची के बाल विवाह की मिली गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों द्वारा जिला (District) के हद में सोनारीठाड़ी प्रखंड के ग्राम मोदीदिह पहुँचकर 22 जून को हो रही शादी को रोक दिया गया।
जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 जून को बच्ची के परिजनों को उचित तौर पर समझाया गया।
साथ ही उन्हें बाल विवाह कानूनन अपराध बताते हुए इससे जुड़े प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। ग्रामीणों से बातचीत करने के अलावा बच्ची के परिजनों ने बच्ची की शादी 18 वर्ष होने के बाद करने का बांड लिखकर सहमति जताई गई। उपायुक्त के इस तत्परता की प्रशंसा हो रही है।
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