हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार बनता है अपराधिक मामला
नंद कुमार सिंह/फुसरो (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) के हद में सीसीएल (CCL) कथारा क्षेत्र के गोबिंदपुर फेस टू कोलियरी में कैटेगरी वन ड्रिल हेल्पर पद पर कार्यत सह ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित नोनिया पट्टी निवासी प्रकाश नोनिया ने पहली पत्नी ललिता देवी के जीवित रहते दूसरी शादी 17 मई 2021 को कर ली है।
कानूनन दूसरी पत्नी को पति की प्रॉपर्टी पर कोई हक नही है। यह जानते हुए भी खेलारी के रहने वाले राजेश चौहान की पुत्री प्रीति कुमारी को प्रकाश नोनिया ने झांसा देकर दूसरी शादी कर ली है। यह पुलिस की जांच से स्पष्ट होगा।
उपयुक्त जानकारी ललिता देवी ने 2 दिसंबर को फुसरो में पत्रकारों और 16वीं लोकसभा के सांसद रबींद्र कुमार पांडेय को दी। उन्होंने बताया कि उसके पति द्वारा मारपीट करते रहने तथा दूसरी शादी आदि की बातों को लेकर विरोध स्वरूप थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाया गया था।
जिसके आधार पर बेरमो थाना में 13 जुलाई को कांड संख्या 100/21 भादवि की धारा 498( A)/ 323, 494/34 के तहत प्रकाश नोनिया के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बाद में मधस्तता केंद्र तेनुघाट वाद संख्या ABPN -11161/21 सुलहनामा हुआ। सुलहनामा के बावजूद प्रकाश नोनिया और उसके परिजन ललिता देवी को प्रताड़ित करते रहें। अब वह इंसाफ पाने के लिए न्यायालय से आशा लगाए हुए हैं।
बेरमो थाना के हद में ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित नोनिया पट्टी निवासी ललिता देवी ने बताया कि सर्विस सीट में ललिता देवी और उनके बेटे का ही नाम है। जो स्थिति है उसमें प्रकाश नोनिया ने वक्त रहते अपनी पहली पत्नी को ससम्मान रखने का प्रयास नहीं किया तो कानून के कठोर पंजे उसे दबोच सकते हैं।
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