छठ पूजा को लेकर बोकारो उपायुक्त ने जारी किया दिशा-निर्देश

प्रत्येक को मास्क का प्रयोग करने व् दो गज की दूरी का अनुपालन जरूरी-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कोविड 19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा (By Government) छठ पर्व को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। बोकारो (Bokaro) उपायुक्त राजेश सिंह ने जारी दिशा निर्देश के आलोक में अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम, ( Chas Municipal Corporation) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बोकारो इस्पात संयंत्र, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुसरो को निर्देश दिया है कि कोविड 19 के लिए जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाय।
उपायुक्त सिंह ने आमजनों से अपील किया है कि छठ महापर्व को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।
वर्तमान में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक जलाशयों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संभव नहीं हो पाएगा। इसी को ध्यान में रखकर तालाब, झील, जलाशय और डैम जैसे सार्वजनिक जलाशयों पर छठ पूजा पर रोक लगाई गई है। एक साथ पानी में ज्यादा लोगों के खड़े होने से इंफेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है।
उपायुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देश निम्नलिखित है:-1. चूँकि नदी, तालाब, झील के पानी में छठ पूजा करते समय दो गज की दूरी का सामाजिक अनुपालन सुनिश्चित करना संभव नहीं है। इसलिए सार्वजनिक तालाबों, नदी, झील, डैम, जलाशय एवं किसी भी अन्य जल निकाय में छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ताकि कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की संभावना को कम किया जा सके।
2. किसी भी सार्वजनिक तालाबों, नदी, झील, डैम, जलाशय एवं किसी भी अन्य जल निकाय के किनारे या उसके पास किसी भी प्रकार का कोई स्टाल नहीं लगाया जाएगा।
3. छठ पूजा के उद्देश्य से व्यक्तियों द्वारा छठ घाटों पर निर्धारण/बैरिकेडिंग/ विशेष प्रकाश व्यवस्था निषिद्ध है।
4. सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी।
5. कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।

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