बेरमो अनुमंडल खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति/पंजीकरण करना अनिवार्य-अनंत कुमार

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार खाद कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। बिना अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा 6 माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये की जुर्माना का प्रावधान है। यह बातें अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अभिहित अधिकारी बेरमो अनंत कुमार (Bermo Anant Kumar) ने 25 फरवरी को अपने कार्यालय कक्ष में कहीं।
उन्होंने कहा कि बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद कारोबारियों को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में आगामी 3 एवं 4 मार्च को शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें पहुंचकर कारोबारी अपना अनुज्ञप्ति या पंजीकरण करवा लें।
*अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेजों की विवरणी-*
प्रोपराइटर या डायरेक्टर्स की संपूर्ण विवरण (पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि)। आवेदक या प्रोपराइटर का पहचान पत्र। व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (नोटराइज्ड, सेल डीड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, राजस्व, रसीद इत्यादि)। प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र/ पार्टनरशिप डीड। आवेदक/प्रोपराइटर का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित। उत्पादन इकाई का लेआउट/ ब्लूप्रिंट क्षमता के अनुरूप। मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची। उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जांच रिपोर्ट। होटल/ कैटरर/ रेस्टोरेंट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज। बूचड़खाना, मांस विक्रेता आदि के लिए नगर निगम क्षेत्र/ पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
*पंजीकरण हेतु दस्तावेजों की सूची -* आवेदक का पहचान पत्र। अगर पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र। एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
*सभी दस्तावेजों को अभिप्रमाणित रूप में जमा करना अनिवार्य-*
अनुमंडलाधिकारी के अनुसार बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारी जैसे खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, विनिर्माता, होटल, रेस्टोरेंट्स, बूचड़खाना, मछली दुकान, अंडा दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम इत्यादि के संचालक व मालिक या प्रोपराइटर या पार्टनर इत्यादि को 3 एवं 4 मार्च को शिविर में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन संबंधी किसी प्रकार की अधिक जानकारी हेतु अनुमंडल कार्यालय बेरमो तेनुघाट में पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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