ममता सिन्हा, फिरोज आलम/तेनुघाट (बोकारो)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National green tribunal) (एनजीटी) के निर्देश पर झारखंड प्रदेश के पूरे बोकारो जिले में बालू के खनन पर आगामी 15 अक्टूबर तक रोक है। ऐसे में बोकारो जिला के हद में जैनामोड़ स्थित राष्ट्रीय राज्य मार्ग 320 में अवैध बालू लदे 13 ट्रैक्टरों को अनुमंडल पदाधिकारी तेनुघाट अनंत कुमार ने 22 जून को जैनामोड़ स्थित राष्ट्रीय राज्य मार्ग 320 पर जप्त किया। सभी ट्रैक्टरों को स्थानीय थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही उक्त मामले से जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को आगे की कार्रवाई के हेतु सूचित कर दिया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मॉनसून को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह के निर्देश पर जिले के बालू घाटों पर खनन कार्य को आगामी 15 अक्टूबर तक रोक दिया गया है। इस बाबत संबंधित सभी बीडीओ, सीओ, पंचायत सेवक आदि को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया गया है। यह रोक 10 जून से लागू है। उन्होंने कहा कि बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के बालू घाटों पर इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को स्थानीय प्रशासन प्रयासरत है। इसी क्रम में 22 जून को निरीक्षण के दौरान जैनामोड़ स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग 320 पर अवैध बालू लदे 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।
उनके विरूद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ के अनुसार आगे भी बालू घाटों का निरीक्षण किया जाएगा।
उल्लेखनीय हो कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक मॉनसून में बालू के खनन पर पुरी तरह से रोक का आदेश बोकारो उपायुक्त द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में केवल लाइसेंसी डम्पिंग से ही बालू की खरीद – बिक्री हो सकती है। निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी जरीडीह एवं जरीडीह थाना के थाना प्रभारी विनय कुमार सहित पुलिस बल उपस्थित थे।
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