अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष सोनपुर प्रायोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की 17 अक्टूबर को बैठक आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी सारण के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सह प्राधिकार के अध्यक्ष अमन समीर ने कहा कि छपरा एवं सोनपुर आयोजना क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए सार्थक पहल होगी।
उन्होंने आयोजना क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्रों के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, भूमि उप समाहर्ता, जिला उद्योग महाप्रबंधक, अवर निबंधक, कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता बुडको एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करने का निर्देश छपरा एवं सोनपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया।
बैठक में आयोजना क्षेत्र के मास्टर प्लान के लिए आरएफपी के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। बैठक में दोनों आयोजना क्षेत्र के हद में ग्रामीण क्षेत्रों में ले-आउट की स्वीकृति कराये बिना प्लॉटिंग के आधार पर भूखंडों की खरीद बिक्री को अधिनियमित करने के लिए प्लॉट की बिक्री बिना पहुंच-पथ के न हो, इस पर अवर निबंधक छपरा एवं सोनपुर को निर्देशित किया।
साथ ही यह निर्देशित किया कि 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों की खरीद-बिक्री के समय भूखंड के सामने कम से कम 20 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान होना चाहिए, ताकि अनियोजित विकास को रोका जा सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरों एवं प्रायोजना क्षेत्रों में लगातार भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन बाहरी दीवारों को बिना प्लास्टर के ही छोड़ दिया जाता है। सभी भवन निर्माताओं से यह अनुरोध किया जाए कि निर्धारित समय सीमा के अंदर घरों अथवा भवनों के बाहरी दीवारों पर प्लास्टर करना सुनिश्चित कर लें।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दोनों आयोजना क्षेत्रों में जी+2 तक की ऊंचाई वाले भवनों पर 0.5 प्रतिशत एवं जी+2 से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर 1 प्रतिशत आधारभूत संरचना विकास शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। इससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग आयोजना क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास पर किया जाएगा।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सोनपुर आयोजना क्षेत्रांतर्गत निबंधित भूखंड पर भवन निर्माण तथा सोसायटी विकास पर प्रति डिसमिल विकास शुल्क के रूप में 10,000 (दस हजार) तथा छपरा आयोजना क्षेत्रान्तर्गत 50,000 (पचास हजार) प्रति डिसमिल लिया जाएगा। उक्त राशि का उपयोग आयोजना क्षेत्रों के आधारभूत संरचना पर किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छपरा आयोजना क्षेत्र एवं सोनपुर आयोजना क्षेत्र के पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में प्रोसेसिंग फी के रूप में 50,000 (पचास हजार) रुपये दर निर्धारित किया गया।
बैठक में नगर आयुक्त छपरा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी छपरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार सुमित कुमार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज आलम, अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर कुमार निशांत विवेक, अनुमंडल पदाधिकारी छपरा (सदर), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सोनपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार रणजीत कुमार, आदि।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, डीआरडीए निदेशक बलदेव चौधरी, अवर निबंधक सोनपुर एवं प्राधिकार के सदस्य, कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आदि उपस्थित थे।
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